Vintage और Classic वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम – जानें डिटेल

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भारत में पुराने और क्लासिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही एक नया नियम बनाया जाएगा जो संभवत: साल खत्म होने से पहले लागू हो जाएगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MRTH) ने पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के पंजीकरण और प्रमाणन के नए नियमों को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है और जल्द ही भारत में इसे लागू किया जा सकता है। दरअसल वर्तमान में भारत में पुराने वाहनों के संबंध में कोई कानून नहीं है, और नए नियमों और विनियमों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।

नियम के अनुसार विंटेज के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी वाहन को कम से कम 50 वर्ष पुराना होना चाहिए और इसके लिए वाहन मालिक को प्रमाण पत्र के लिए प्रति वाहन पर 20,000 रूपए देने होंगे, जो कि 10 सालों के लिए मान्य होगा। बाद में रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के बाद 5,000 रूपए जमा करने होंगे जो कि अगले 5 साल तक मान्य होगा।

हालांकि विंटेज प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, वाहन को अपने स्टॉक फॉर्म के करीब होना चाहिए, जबकि वाहन के इंजन, चेसिस और बॉडी शेल में कोई पर्याप्त संशोधन नहीं हो सकता है। यदि कोई वाहन मापदंड के उल्लंघन में पाया जाता है, तो विंटेज मोटर वाहन स्टेट कमेटी (VMVSC) कार को पंजीकरण के लिए अयोग्य ठहरा सकती है।

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पंजीकृत किए गए विंटेज वाहनों में रेग्यूलर कारों और दोपहिया वाहनों की तुलना में एक अलग नंबरप्लेट मिलेगा और इस नंबरप्लेट में आरटीओ कोड को ‘वीए’ से बदल दिया जाएगा, जबकि शेष समान रहेगा। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली में पंजीकृत एक क्लासिक वाहन का नंबर प्लेट “डीएल वीए XY ****” है, जहां XY राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक दो अक्षर का कोड है।

इसके विपरीत नए प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे वाहनों की बिक्री के लिए भी नियम हैं। एक व्यक्ति पंजीकृत वीए वाहन खरीद या बेच सकता है, बशर्ते कि उक्त वाहन की बिक्री या खरीद से राज्य आरटीओ को 90 दिनों के भीतर सूचित किया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद इन विंटेज वाहनों को प्रदर्शित करने, फ्यूल भरने, मेंटनेंस और पुरानी रैलियों में भाग लेने के उद्देश्य से सार्वजनिक सड़कों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

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संभावना है कि इस कानून को देश में इस साल के अंत तक लागू कर दिया जाएगा, जबकि वीए रजिस्ट्रेशन के बाद मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।