1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली सभी नई कारों में दो एयरबैग अनिवार्य

Dual Airbags

2019 में कुछ अन्य सुरक्षा तकनीक जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS के साथ EBD और एक हाई-स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ एक ड्राइवर साइड एयरबैग अनिवार्य किया गया था

साल 2019 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत में बेची जाने वाली सभी कारों पर सुरक्षा सुविधाओं के मानक बनाने के लिए एक क्रांतिकारी जनादेश पारित किया था। इनमें ड्राइवर साइड एयरबैग, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर और साथ ही हाई-स्पीड अलर्ट सिस्टम शामिल हैं। अब सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक और कदम उठाने का फैसला किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नए नियम की घोषणा की है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2021 से सभी नए वाहनों को स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में ड्यूल फ्रंट एयरबैग की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने ड्राइवर के बगल में फ्रंट सीट पर बैठे यात्रि के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ हुआ कि 1 अप्रैल 2021 से मैन्युफैक्चर होने वाली कारों के दोनों सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य होगा।

MoRTH की अधिसूचना यह भी कहती है कि आदेश महत्वपूर्ण और सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है, जिसके तहत अप्रैल 2021 से मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा, जबकि पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा।

Dual Airbags

मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि सुरक्षा आज सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गई है और नई कार खरीदते समय इसका विचार करना आवश्यक हो गया है। इसलिए कई निर्माताओं ने अपनी कारों में सुरक्षा तकनीक की एक सीरीज को जोड़ना भी शुरू कर दिया है।

यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार की ओर दिया गया यह आदेश एंट्री लेवल की कारों के लिए सबसे उपयोगी साबित होगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में पेश की जाने वाली लगभग सभी कारें ड्राइवर-और पैसेंजर-साइड एयरबैग के साथ एक मानक फिटमेंट के रूप में लैस हैं, लेकिन लागतों को ध्यान में रखने के लिए कई कंपनियां सस्ती कारों के एंट्री लेवल वेरिएंट में एक यात्री-साइड एयरबैग की पेशकश नहीं करती हैं।

हालाँकि नया आदेश यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं को देश के सभी नागरिकों को प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर वे चाहे जिस भी सेगमेंट के वाहन को खरीद रहे हों। कुछ ऑटोमोटिव एक्सपर्ट की मानें इस नियम के लागू होने से और अतिरिक्त एयरबैग के जुड़ने से छोटी हैचबैक कारों कीमतों में 5,000 से 8,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।