हरियाणा में खरीददारों को अब दोपहिया वाहनों की खरीद पर मिलेगा हेलमेट

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हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की खरीद के साथ खरीददारों को हेलमेट देना भी डीलरों के लिए अनिवार्य कर दिया है

भारत में वाहनों के विस्तार के साथ मार्ग दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है और इसलिए देश में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। मार्ग दुर्घटनाओं के सबसे ज्यादा शिकार दोपहिया वाहनों के सवार होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ हेलमेट हो तो उनकी जान को बचाया जा सकता है। अब हरियाणा सरकार ने दोपहिया सवारों के जीवन रक्षक हेलमेट के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अब दोपहिया वाहनों के खरीददारों को साथ में डीलर पर ही हेलमेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब राज्य में निवासियों की सड़क पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित हेलमेट की आपूर्ति करना अनिवार्य हो गया है।

सरकार ने दोपहिया डीलरों को आदेश दिया है कि अब खरीददारों को मोटरसाइकिल की डिलीवरी देने के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा और डीलरों को सरकार के इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार इस नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।

हरियाणा सरकार के इस जरूरी फैसले का टू-व्हीलर्स हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है और धारा 138 को लागू करने के फैसले की सराहना किया है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव कपूर ने कहा है कि इस नियम के लागू होने से राज्य में सड़क हादसों में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के सवारों की मौत का आंकड़ा कम करने में काफी अधिक मदद मिलेगी।

देखा जाए तो सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा और दोपहिया सवारों की सुरक्षा के लिए सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है, क्योंकि इस कानून के अनुसार डीलरों को जरूरी रूप से अपने डीलरशिप के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगाना होगा, जिसमें खरीददारों को बताया जाएगा कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाती है।इसके अलावा परिवहन विभाग मुख्यालय को एक प्रमाण के साथ इसके बारे में सूचित करना होगा और मुख्यालय में फ्लेक्स बोर्ड की फोटो जमा करनी होगी। सरकार का कहना है कि अगर डीलर राज्य सरकार की इस नई नीति का पालन नहीं करते हुए हेलमेट की आपूर्ति नहीं करते हैं या अपने डीलरशिप पर फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाते हैं, तो उनका लाइसेंस खारिज किया जा सकता है।

वास्तव में हेलमेट वैक्सीनेशन की तरह ही जीवन रक्षक उपकरण हैं और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह कानून केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। इसलिए नए नियम के साथ भारत में हेलमेट की कोई कमी भी नहीं होगी, क्योंकि निर्माता इसके चलते पूरे आत्मविश्वास से अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा इससे खरीददारों को असली व आईएसआई मार्क वाला हेलमेट मिलेगा।